ओटीटी प्लेटफॉर्म एमाज़ोन प्राइम वीडियो की ऑरिजिनल कंटेंट हेड (इंडिया) अपर्णा पुरोहित को इलाहबाद हाईकोर्ट से झटका मिला है। दरअसल, प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव को लेकर के चल रहे मामले में इलाहाबद हाईकोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि, अभिव्यक्ति के नाम पर हिन्दू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
अपर्णा पुरोहित की तरफ से उनके वकील ने दलील दी कई वेब सीरीज काल्पनिक है। उनकी मुवक्किल का किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इसपर राज्य सरकार के वकील ने अपनी दलील में कहा कि देश भर में विवादित वेब सीरीज से संबंधित कुल 10 एफआईआर और चार आपराधिक शिकायतें दर्ज की गयी हैं। यह दर्शाता है कि आवेदक के आचरण से केवल एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है बल्कि देश भर में कई लोगों ने महसूस किया कि वेब सीरीज आक्रामक है। बता दें कि अपर्णा पुरोहित के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गयी थी, जिसे लेकर के अपर्णा की तरफ से इलाहबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गयी थी।

आपको बता दें कि प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव पर आरोप लगा है कि उसमें कुछ ऐसे सीन्स है जो दर्शकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं।
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