सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस को जारी किया है। नोटिस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, केंद्र, ट्विटर और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म फेक न्यूज़ के माध्यम से नफरत फ़ैलाने वाली सामग्री और विज्ञापनों की जांच करें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।
आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नियमित करने का कानून बनाने वाली मांग की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र से जवाब मांगा था। हालांकि, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में ऐलान किया है कि वो आईटी नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव के बाद सोशल मीडिया कंपनियां भारतीय कानून के प्रति अधिक जवाबदेह होंगी। बता दें कि अभी ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच का विवाद चर्चा में बना हुआ है। दरअसल, केंद्र सरकार ने कुछ ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया था, जिसका ट्विटर ठीक ढंग से पालन नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर कहें कि आईटी नियमों में बदलाव के साथ ही केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है तो गलत नहीं होगा।
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