टीआरपी मामले में गिरफ्तार ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका को मुंबई की अदालत ने ख़ारिज कर दिया है।
आपको बता दें कि, 30 दिसंबर 2020 को पार्थो को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद ही उनके वकील कमलेश घुमरे ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। जमानत अर्जी में उन्होंने दलील दी थी कि पार्थो दास गुप्ता बार्क की सीईओ जरूर थे, लेकिन उनके ऊपर निदेशक मंडल समिति भी थी। वो अकेले बार्क के सर्वेसर्वा नहीं थे। वो बार्क की रेटिंग प्रणाली में छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे।
मीडिया रिपोर्ट की ख़बरों के अनुसार, जमानत याचिका के ख़ारिज होने के बाद पार्थो के वकील हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तयारी कर रहे हैं।
इस मामले में पार्थो से पहले मुंबई पुलिस ने बार्क के पूर्व सीओओ रोमिल रामगढ़िया को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी को भी टीआरपी मामले में गिरफ्तार किया जा चूका है। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गयी थी।
आपको बता दें कि, टीआरपी का मामला पिछले साल अक्टूबर में तब सामने आया था जब हंसा रिसर्च ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जिन घरों में बारो मीटर लगे है, उन घरों को भुगतान करके कुछ टीवी चैनल्स दर्शकों की संख्या में हेरा फेरी कर रहे हैं।
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