कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध रहेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन्स को भी जारी कर दिया है। जारी गाइडलाइन्स के अनुसार, सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी को तय समय के बाद उन्ही लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी जिन्हे इस दौरान छूट प्रदान की गयी है।
इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्ज़ी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास बनवाना होगा जिसके बाद वो अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। अगर कोई वैक्सीन लाफवने के लिए जाना चाहता है तो उसे छूट दी जायेगी, लेकिन ई-पास जरुरी होगा।
No restrictions on traffic movement during night curfew. People can get vaccinated but need to have an e-pass. Owners of ration, general, fruits, vegetables & medical stores will be allowed on e-pass. Print & electronic media personnel will be allowed to move on e-pass:Delhi Govt
— ANI (@ANI) April 6, 2021
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को भी ई-पास के माध्यम से मूवमेंट की अनुमति होगी। आईकार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी। इसके अलावा वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को भी छूट दी जायेगी।
आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखी गयी है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक मामले 3500 से अधिक ही आ रहे हैं।
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