मीडिया संस्थानों को बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने निर्देश दिया है कि वो बलात्कार या बाल शोषण के शिकार पीड़ितों का असली नाम व उससे संबंधित किसी भी जानकारी को सबके सामने नहीं लेकर आ सकते हैं। आपको बता दें कि, मीडिया संस्थानों के लिए कोर्ट ने यह निर्देश रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने के खिलाफ दायर की गयी याचिका की सुनवाई करने के दौरान दी।
कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड सहित के तहत बलात्कार के मामलों और बाल यौन अपराध सरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज किये जाने वाले मामलों में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया यह सुनिश्चित करें कि बलात्कार या बाल शोषण के शिकार लोगों की पहचान करके उनके अभिभावकों के पते या नाम का विवरण ना बताया जाए। यहां तक की अगर पीड़ित की मौत हो गयी हो तब भी पीड़ित की नजदीकी रिश्तेदार या सेशंस जज की अनुमति के बिना नाम या पहचान को उजागर नहीं किया जाए।
आपको बता दें कि बलात्कार की शिकार लड़की या महिला का नाम प्रचारित करने और उसके नाम को उजागर करने से संबंधित कोई भी मामला आईपीसी की धारा 228ए के तहत अपराध है।
मीडिया संस्थानों को बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश
New Delhi, 16-August-2021, By IBW Team
Netflix to acquire WBD for total enterprise value of $82.7bn
Madras HC halts release of ‘Akhanda 2’ in major relief for Eros International
Kevin Vaz highlights India’s content surge at Asia TV Forum 2025
Gaurav Gandhi honored as M&E visionary at CII Summit 2025
Ministry of Tourism signs MoU with Netflix to showcase India’s destinations globally
GTPL Hathway unveils ‘GTPL Infinity’, new satellite-based HITS platform
JioHotstar teases ‘South Unbound’, signals new creative phase
Prime Video India unpacks trends at CII Big Picture Summit
Prime Video’s Nikhil Madhok calls for homegrown superhero in Indian streaming
Prime Video drops new posters for ‘Spider-Noir’ series 


