नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी और कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गाँधी से जवाब मांगा है।
आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी के खिलाफ मुकदमा चलाएं जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। बता दें कि कोर्ट ने सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया से 12 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी के साथ अन्य पर नेशनल हेराल्ड के जरिये धोखाधड़ी और गलत तरीके से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया है।
नेशनल हेराल्ड नाम के इंग्लिश अखबार की स्थापना जवाहर लाल नेहरू ने साल 1938 में की थी। एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस पार्टी ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ की देनदारी को अपने जिम्मे ले लिया था। इसके बाद यंग इंडिया कंपनी बनाई गयी, जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है और 24 फीसदी हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड अख़बार 2 अप्रैल 2008 से छपना बंद हो गया था।
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