सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने डीटीएच सेवा प्रदान करने वाली कंपनी डिश टीवी को 4164.05 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट की ख़बरों को आधार माने तो नोटिस में लाइसेंस फीस और ब्याज की बात की गयी है। कंपनी का कहना है कि सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 24 दिसंबर को भेजे पात्र में उसे डीटीएच लाइसेंस मिलने की तिथि से लेकर वित्त वर्ष 2018-19 तक के लाइसेंस शुल्क को लेकर इस रकम की मांग की गयी है।
मंत्रालय ने कंपनी से कहा कि, उसे 4164.05 करोड़ रुपए चुकाने है। इस रकम में लाइसेंस शुल्क के साथ समीक्षाधीन अवधि का ब्याज शामिल है। कंपनी का कहना है कि वो इस मांग पर अध्ययन कर रही है, जिसके बाद अगले कदम का फैसला लिया जाएगा।
आपको बता दें कि मंत्रालय ने कंपनी को 15 दिनों के भीतर रकम को चुकाने को कहा है। डिश टीवी को डीटीएच का लाइसेंस अक्टूबर 2003 में मिला था।
डिश टीवी के अनुसार, साल 2014 में उसे मंत्रालय की तरफ से लाइसेंस फीस को लेकर नोटिस मिला था, जिसमे वित्त वर्ष 2012-13 तक के लाइसेंस शुल्क की मांग की गयी थी। इस नोटिस को कंपनी ने दूरसंचार विवाद एवं अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) में चुनौती दी थी और मांग पर टीडीएसएटी द्वारा रोक लगाई गयी थी, जो कि अभी प्रभाव में है। इसके अलावा कंपनी की एक याचिका जम्मू कश्मीर उच्च न्यायलय में भी लंबित है।
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