रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने की जरुरत पड़ती है तो मुंबई पुलिस को उन्हें तीन दिन पहले नोटिस देना होगा।
Bombay High Court directs Mumbai police to give three days prior notice to Republic TV Editor Arnab Goswami if he needs to be arrested.
— ANI (@ANI) March 24, 2021
आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। हालांकि, कुछ दिनों बाद ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी थी। तब अर्नब की गिरफ़्तारी पर काफी बवाल हुआ था। अर्नब ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है। अर्नब की गिरफ़्तारी एक पुराने मामले को लेकर हुई थी, जिसमें अर्नब के साथ दो अन्य पर आरोप है कि उन्होंने अन्वय नाइक नाम के एक इंटीरियर डिज़ाइनर को उसकी बकाया राशि नहीं दी थी, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि, रिपब्लिक टीवी ने इन आरोपों को ख़ारिज किया था।
इसके साथ ही अर्नब का नाम टीआरपी स्कैम को लेकर भी काफी चर्चा में बना हुआ है। अभी पीछे ही टीआरपी मामले को लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि, ऐसा प्रतीत होता है कि तीन महीने चली जांच के बावजूद मुंबई पुलिस के पास रिकॉर्ड पर ऐसे सबूत नहीं है, जिनसे रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और एआरजी आउटलायर मीडिया को टीआरपी स्कैम में आरोपी बनाया जा सके।
Gurjeev Singh Kapoor to lead Hathway Cable as CEO
DD, Council for Cultural Relations in pact to expand content reach
TRAI consults on satcoms networks’ unified regime, spectrum, D2D
Afghan TV network ATN secures rights to broadcast IPL 2026 edition
TRAI seeks views on regulating app-based TV, FAST channels
SPNI dedicates ‘Wheel of Fortune’ episode to distribution partners
Kuku TV launches #DhoniWatchesKukuTV campaign
Platform 8 to premiere ‘Ichchepuran’ on Poila Boishakh
Utopai Studios, NBA superstar James Harden announce collab
RCB vs MI rivalry in focus ahead of April 12 clash 

